प्रतिनिधि, जामताड़ा. जिले में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कर्तव्य, जिम्मेदारी और अधिकार पर जिलास्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना था. डीडीसी निरंजन कुमार समेत अन्य प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया था, जिसका समापन बुधवार को हुआ. मास्टर ट्रेनर सोहराब अली ने बताया कि सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है. ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेंगे. ग्राम सभा में एक तिहाई लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है. एक तिहाई महिलाओं की भी उपस्थिति अनिवार्य होता है. प्रशिक्षण में ग्राम सभा के सदस्यों को उनके कानूनी अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गयी. इसमें ग्राम सभा के अधिकार, भूमि हस्तांतरण को रोकने, लघु वन उपज का स्वामित्व और ग्राम विकास योजनाओं में भागीदारी आदि शामिल है. प्रशिक्षक अजीत मुर्मू ने बताया कि सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में भागीदारी, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था, ताकि वे अपने गांव के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें.
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