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औरंगा नदी के पास लूटपाट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 को भेजा जेल

Jharkhand news, Latehar news : लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह थाना की पुलिस ने गत 6 जुलाई, 2020 को औरंगा नदी (केचकी) के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा किये गये लूटपाट कांड का खुलासा किया है. पुलिस ने इस कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन हुआ. इसमें 4 बंदियों की ऑनलाइन हुई सुनवाई. इस दौरान एक बंदी को जेल से रिहा किया गया.

Jharkhand news, Latehar news : बरवाडीह (लातेहार) : लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह थाना की पुलिस ने गत 6 जुलाई, 2020 को औरंगा नदी (केचकी) के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा किये गये लूटपाट कांड का खुलासा किया है. पुलिस ने इस कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन हुआ. इसमें 4 बंदियों की ऑनलाइन हुई सुनवाई. इस दौरान एक बंदी को जेल से रिहा किया गया.

बरवाडीह थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अमरनाथ, पुलिस इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह एवं थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि गत 6 जुलाई, 2020 को औरंगा नदी पुल (केचकी) के पास सरईडीह निवासी अभिषेक प्रसाद के साथ मोटरसाइकिल से बरवाडीह आने के क्रम में अपराधियों ने मारपीट कर लूटपाट की थी. इस दौरान अभिषेक प्रसाद से नगदी व उनकी मोबाइल लूट ली गयी थी.

पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद के निर्देश पर गठित टीम द्वारा अपराधियों की धर- पकड़ के लिए अभियान चला गया, जिसमें घटना में शामिल दीपक कुमार चंद्रवंशी (शाहपुर) को गिरफ्तार किया. पुलिस ने लूटपाट की मोबाइल खरीदने के आरोप में राहुल कुमार पासवान (शाहपुर) को भी गिरफ्तार किया है. दोनों को लातेहार जेल भेज दिया गया है. छापामारी दल में उपरोक्त अधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारी मो शाहरुख, अजय कुमार दास, गौतम कुमार समेत पुलिस बल के अन्य जवान शामिल थे.

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जेल अदालत में एक बंदी मुक्त

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के अध्यक्ष विष्णुकांत सहाय के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया. 4 बंदियों की ऑनलाइन हुई सुनवाई. एक बंदी को जेल से रिहा किया गया.

जेल अदालत में 3 मामले पेश किये गये. वाद से संबंधित चारों बंदी खेलावन उरांव, राजेंद्र राम, पिरथु भुइयां एवं सुरेंद्र सिंह को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश किया गया. जेल अदालत में एक बंदी सुरेंद्र सिंह (सीएफ केस संख्या 49/2014) को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल से रिहा किया गया. शेष 3 बंदियों के द्वारा न्यूनतम अवधि जेल में नहीं बिताये जाने के कारण उनके वादों का निष्पादन नहीं किया जा सका.

मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कमला कुमारी, अपर न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राम व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार, मंडल कारा अधीक्षक मेनशन बारवा, जेल कर्मी संगीत कुमार एवं व्यवहार न्यायालय के कई कर्मचारी उपस्थित थे.

Posted By : Samir Ranjan.

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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