अरशद शेख, महबूब आलम और मकबूल शेख पर की गयी है प्राथमिकी प्रतिनिधि, पाकुड़ फर्जी माइनिंग चालान निर्गत कर स्टोन चिप्स परिवहन मामले में खान निरीक्षक के आवेदन के पर नगर थाने की पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज की है. नगर थाने में कांड संख्या 175/ 25 के तहत जानकी नगर निवासी अरशद शेख, महबूब आलम व मकबूल शेख पर प्राथमिक दर्ज की गयी है. जानकारी के मुताबिक, मामले का उद्भेदन तब हुआ जब खान निरीक्षक ने प्यादापुर चेकनाका के समीप वाहन संख्या डब्ल्यूबी-45-4083 की जांच की गयी. मामले को लेकर खान निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि रुटीन चेकअप के तहत प्यादापुर चेकनाका के समीप वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी क्रम में गाड़ी संख्या डब्ल्यूबी-45-4083 की जांच की गयी. स्टोन चिप्स से संबंधित परिवहन चालान की मांग चालक से की गयी. चालक की ओर से पारगमन परिवहन चालान फॉर्म डी संख्या एफ 93504782929 / 500, 600 घन फुट स्टोन चिप्स का चालान दिया गया. परिवहन चालान के प्रथम दृष्टया में ज्ञात हुआ कि चालान फर्जी है. चालान जांच के क्रम में अंधेरे का फायदा उठाकर चालक वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा. विधिवत जब्ती सूची तैयार कर वाहन को नगर थाने को सुपूर्द किया गया. वहीं अगले दिन मामले को लेकर ऑनलाइन जिम्स पोर्टल पर परिवहन चालान की जांच की गई तो फर्जी पाया गया. चालान में डीलर का नाम नारायण सिंह स्टोन वर्कस सुंदरा पहाड़ी उल्लेख किया गया है. परंतु ऐसा डीलर जिम्स पोर्टल पर निबंधित है ही नहीं. मामले को लेकर छानबीन की गयी. छानबीन में पता चला कि उक्त व्यक्तियों के द्वारा फर्जी चालान निकालने का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति होने की उम्मीद है. मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी प्रयाग दास ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
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