संवाददाता, पाकुड़: पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस बनाने को लेकर सोमवार से शिविर लगाया जाएगा. यह शिविर शहर के अंबेडकर चौक स्थित पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री की दुकान के पास लगाया जाएगा. शिविर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और यह 14 मई तक चलेगा. बताया गया है कि होल्डिंग टैक्स की दरें निम्नलिखित हैं, जिनमें 0 से 100 वर्ग फीट वाले प्रतिष्ठान के लिए 300 रुपये प्रति वर्ष, 101 से 500 वर्ग फीट वाले प्रतिष्ठान के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष, 501 से 1000 वर्ग फीट वाले प्रतिष्ठान के लिए 1500 रुपये प्रति वर्ष, 1001 वर्ग फीट से ऊपर वाले प्रतिष्ठान के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित हैं. ट्रेड लाइसेंस अधिकतम दस वर्षों के लिए बनाया जा सकता है. पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री ने पाकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत सभी सम्मानित व्यापारियों एवं जनता से आग्रह किया है कि वे इस शिविर में भाग लेकर अपना-अपना लाइसेंस बनवाएं तथा होल्डिंग टैक्स में विशेष छूट का लाभ उठाकर टैक्स जमा करें. इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में ट्रेंड फॉर्म, आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स की रसीद, किराया अनुबंध या बिजली बिल शामिल हैं. ट्रेंड फॉर्म की सुविधा शिविर में उपलब्ध रहेगी. ट्रेड लाइसेंस के नवीकरण हेतु पुराने लाइसेंस की छाया प्रति साथ लाना आवश्यक है.
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