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बाल श्रम करवाने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

जिले के विभिन्न पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बोले

साहिबगंज.झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिल कुमार के मार्गदर्शन में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया. साथ ही, बच्चों को बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि बाल श्रम करवाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके अतिरिक्त बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी एवं बाल यौन शोषण से बचाव के उपायों को बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान का उद्देश्य समाज को बाल श्रम के विरुद्ध संवेदनशील बनाना तथा बच्चों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित करना है.

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