सरायकेला. स्कूल से कंप्यूटर चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों दोषियों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में नेंगटासाई गांव निवासी प्रसन्नजीत सरदार (31), बड़ागम्हरिया के प्रगति नगर निवासी अभिजीत सरदार (24) और गोराइपाड़ा निवासी राजेश नायक (29) शामिल हैं.
क्या था मामला :
गम्हरिया के उउवि नेंगटासाई में 12 फरवरी 2020 की रात में चोरों ने विद्यालय से कंप्यूटर की चोरी कर ली. इसमें 10 मॉनिटर के साथ 17 उपकरण शामिल थे. विद्यालय के प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने 13 फरवरी को थाना में कंप्यूटर चोरी का केस दर्ज कराया था. मामले को लेकर पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है