चांडिल.
चांडिल अनुमंडल न्यायालय ने तिरुलडीह थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. तिरुलडीह के गुंदलीडीह गांव निवासी अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसुवाला महतो को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना तथा धारा 201 से 3 वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना की सजा सुनायी. उक्त मामला 24 जनवरी, 2020 का है. गुंदलीडीह गांव के एक कुएं से कूदा गांव निवासी विवेश्वर महतो (25) का शव बरामद हुआ था. वह चार दिनों से लापता था. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसुवाला महतो को गिरफ्तार किया था. जांच में स्पष्ट हुआ कि था हत्या अवैध संबंध को लेकर की गयी थी. आरोपी टुसुवाला महतो ने विवेश्वर महतो को अपने घर बुलाकर पति अश्विनी महतो के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. सबूत छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के बड़े भाई शिवेश्वर महतो ने न्याय की जीत बताया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है