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Ladli Behna Yojana : इन महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से किया जाएगा बाहर, आया बड़ा अपटेड

Ladli Behna Yojana : आर्थिक रूप से मजबूत महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से बाहर किया जाएगा. योजना को लेकर वित्त मंत्री अजित पवार ने कह दी बड़ी बात.

Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये लाडकी बहिन योजना के तहत मिलते हैं. इस योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके संकेत वित्त मंत्री अजित पवार ने दिए हैं. ऐसी लाखों महिलाओं को लिस्ट से बाहर किया जा सकता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, या तो वे खुद बढ़िया कमा रही है. पवार ने विधानसभा में बताया कि इस स्कीम को खत्म सरकार नहीं करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना में बदलाव जरूर किए जाएंगे. इस स्कीम को लेकर कई विधायकों ने चिंता जताई थी, जिसके जवाब में उन्होंने यह बात कही.

अजित पवार ने लाडकी बहिन योजना को लेकर क्या कहा?

अजित पवार ने कहा, ‘ वे महिलाएं जो कमजोर आर्थिक वर्ग से नहीं आतीं हैं, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिल रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य सरकार जल्दबाजी में योजना लेकर आ गई. दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे के सीएम रहते हुए इस योजना की शुरूआत की थी. चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन ने वादा किया था कि सत्ता में लौटने के बाद महिलाओं को  2100 रुपये की मदद दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है.

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लाडकी बहिन योजना की होगी समीक्षा

महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लाडकी बहिन योजना की समीक्षा की जाएगी. अपात्र महिलाओं को योजना से बाहर किया जाएगा. हालांकि अजित पवार ने अपात्र लोगों को भी एक राहत दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से पैसों की वसूली नहीं की जाएगी जो उनके खाते में  जा चुके हैं. पवार ने कहा कि हम योजना से खुद किसी को बाहर करने से पहले अपील करेंगे कि जो लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं वे खुद अपना नाम योजना से वापस ले लें.

लाडकी बहिन योजना की पात्रता के बारे में जानें

1. माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं को ही दिया जाता है.
2. योजना में केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 21 वर्ष लेकर 65 वर्ष के बीच है.
3. योजना का लाभ लेने के लिए महिला की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
4. यदि महिला के परिवार में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन है तो महिला को योजना के लिए पात्र नहीं होगी.5. विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिला को योजना का लाभ दिया जाता है.
6. महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

Amitabh Kumar
Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. जर्नलिज्म की शुरूआत प्रभातखबर.कॉम से की. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़. राजनीति,सामाजिक संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. ट्रेंडिंग खबरों पर फोकस.

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