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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ीं मुश्किलें, प्रशासन ने जारी किए 4.64 करोड़ की आरसी

Abdullah Azam: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर रामपुर प्रशासन ने ₹4.64 करोड़ की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है. स्टांप ड्यूटी में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई की गई, जुर्माना अब तक जमा नहीं हुआ है.

Abdullah Azam: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रामपुर जिला प्रशासन की तरफ से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया गया है. यह सर्टिफिकेट रामपुर के एडीएम (वित्त) द्वारा जारी किया गया, जिसे तहसील प्रशासन को भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या है मामला?

जिला प्रशासन के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर क्षेत्र में तीन अलग-अलग खसरा नंबरों पर जमीन खरीदी थी. आरोप है कि इन सौदों में उन्होंने तय सर्किल रेट से कम स्टांप ड्यूटी जमा की, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ. जांच होने के बाद मामला जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा, जहां 3 अप्रैल 2025 को स्टांप शुल्क चोरी और स्टांप ड्यूटी की कमी के आरोप में 4.64 रुपए करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.

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समय पर भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाई

रामपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने जानकारी दी कि अब्दुल्ला आजम खान को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया. नियमानुसार अब यह मामला वसूली के दायरे में लाया गया है और रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी रुपए को जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे आरसी या मांग पत्र कहा जाता है.

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Shashank Baranwal
Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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