Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: देश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में भी युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के योगी सरकार काम कर रही है. दरअसल, योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के तहत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करा रही है.
25 लाख करुपए तक लगाया जा सकता है प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के तहत न सरकार आर्थिक मदद के साथ शुरू किए गए काम की ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से लाभार्थी को बिना ब्याज के 25 लाख रुपए मुहैया करा रही है, जिसमें उद्योग के क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है.
ये हैं योग्यताएं
- आवेदक की उम्र 18-40 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो.
- आवेदक का 10वीं पास होना जरूरी.
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर न हो.
- आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हों.
ये लाभार्थी भी कर सकते हैं आवेदन
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण, टूलकिट योजना के तहत प्रशिक्षण ले चुके लाभार्थी भी इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक आवेदक www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं.