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Sambhal News : सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बिजली कनेक्शन की होगी बहाली

Sambhal News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल सांसद जियाउर्रहमान का बिजली कनेक्शन छह लाख रुपये जमा करने पर तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बिजली विभाग की 1.91 करोड़ रुपये की मनमानी मांग को खारिज कर न्यायसंगत सीमा तय की है.

Sambhal News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने संभल से सांसद जियाउर्रहमान के बिजली कनेक्शन को बहाल करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि सांसद को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर तुरंत बिजली कनेक्शन दिया जाए.

बिजली विभाग के पास नहीं है वैध अधिकार

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सांसद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा 12 साल की अवधि के बिल आकलन का कोई वैध अधिकार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम एक साल की अवधि के बिल आकलन की ही अनुमति है और 1.91 करोड़ रुपये की मांग अनुचित और मनमानी है.

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2 जुलाई को अगली सुनवाई

सांसद के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 6 लाख रुपये की राशि जमा करने को तैयार है. कोर्ट ने बिजली विभाग के वकील को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को तय की है.

तुरंत बहाल किया जाए बिजली कनेक्शन

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसद द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर उनके कनेक्शन को तुरंत बहाल किया जाए और भविष्य में समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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Shashank Baranwal
Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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