UP News: मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विधायक अब्बास को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया है. दरअसल, 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. यह फैसला सीजेएम डॉ. केपी सिंह सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद दी है.
अफसरों से लेकर दिया था हेट स्पीच
मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को आयोजित एक जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था. इस दौरान कहा था कि सरकार बनने के बाद अफसरों से हिसाब-किताब बराबर किया जाएगा. वहीं इस बयान के बाद उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
MP MLA कोर्ट ने माना दोषी
FIR में अब्बास अंसारी के अलावा उनके भाई उमर अंसारी समेत 3 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था. इन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने और “देख लेने” जैसे शब्दों का प्रयोग कर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी. ऐसे में अब MP MLA कोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी को दोषी माना है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका पर फैसला अभी आना बाकी है.
सपा-सुभासपा गठबंधन में जीता चुनाव
गौरतलब है कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी सपा-सुभासपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में विजयी हुए थे. उन्होंने उस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को 38,116 वोटों से हराया था. इसके अलावा, अब्बास अंसारी के पिता माफिया मुख्तार अंसारी भी मऊ से पांच बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में अंसारी परिवार का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से कायम रहा है.
#UPDATE | Mau, Uttar Pradesh: MP/MLA Court finds Suheldev Bharatiya Samaj Party MLA Abbas Ansari guilty in hate speech case. https://t.co/szyOhwTBPV
— ANI (@ANI) May 31, 2025