UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. अब राज्य में 1000 वर्ग फीट तक का मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया जा सकेगा. अगर आवेदन करने के 7 से 15 दिन के भीतर संबंधित विभागों से कोई आपत्ति या अनुमति नहीं मिलती है, तो वह आवेदन खुद ब खुद स्वीकृत मान लिया जाएगा. सरकार के इस निर्णय से भवन निर्माण की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी. दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लागू किए गए UP Building Bye Laws 2025 में बदलाव किया गया है, जिसमें NOC से जुड़े नियमों में परिवर्तन किया गया.
अब नहीं पड़ेगी नक्शे की जरूरत
उत्तर प्रदेश में UP Building Bye Laws 2025 के बदलाव के बाद अब 1000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए नक्शा पास करना जरूरी नहीं है. अब बिना नक्शे के भी घर बना सकते हैं. इसके अलावा, 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा. सरकार की तरफ से यूपी आवास भवन निर्माण और विकास उपविधि 2008 में बदलाव करते हुए नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली हुई है. बदलाव से पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2000 वर्ग मीटर प्लॉट जरूरी था, लेकिन अब 1000 वर्ग मीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की स्वीकृति मिल सकेगी. इसके अलावा, कमर्शियल और अस्पताल के लिए 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट काफी होगा.
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घर से भी कर सकेंगे कमर्शियल काम
नक्शा पास करने संबंधी NOC के नियमों में बदलाव किया गया है. हर विभाग में NOC के लिए एक से दो हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई है. लेकिन नियमों के बदलाव के बाद अब तयशुदा समय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो उसे मंजूर मान लिया जाएगा. इसके अलावा, नियमों में बदलाव के बाद अब आप अपने भवन के 25 फीसदी हिस्से में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे या वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट और सीए जैसे पेशेवर अपने कार्यालय चला सकेंगे.
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