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बीवी को जिंदा जलाने के कसूरवार को उम्रकैद

सरकारी अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि बांकुड़ा जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी समीरन ढल्ल को पत्नी निवेदिता की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी.

लगााय 10 हजार रुपये का जुर्माना भी

बांकुड़ा. छोटे बच्चे के सामने अपनी बीवी को जिंदा जला कर मार डालने के आरोपी पति को हत्या का दोषी पाये जाने पर बांकुड़ा जिला अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सरकारी अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि बांकुड़ा जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी समीरन ढल्ल को पत्नी निवेदिता की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. आरोप था कि 26 अप्रैल 2021 को अपने बेटे के सामने समीरन ने केरोसिन डाल कर पत्नी को जिंदा जला कर मार डाला था. बच्चे की चीख-पुकार पर आसपास के लोग जुट गये और बुरी तरह झुलसी निवेदिता को नजदीकी बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. अस्पताल में निवेदिता ने मेडिकल अफसर के समक्ष आपबीती बतायी थी. फिर उसका बयान दर्ज किया गया था. घटना का नाती से पता चलने पर निवेदिता के पिता व अन्य मायकेवाले बांकुड़ा आये और देखा कि अस्पताल में बुरी तरह झुलसी उनकी बेटी उपचाराधीन थी. निवेदिता के पिता की शिकायत पर ओंदा थाने में दामाद, बेटी के ससुर, सास व दादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

इलाज के दौरान 30 अप्रैल को निवेदिता की मौत हो गयी. 28 जुलाई 2021 को मामले में पुलिस ने चार्जशीट जमा की. मालूम रहे कि 21 नवंबर 2011 को तालडांगरा थाना क्षेत्र के पाइका की निवासी निवेदिता के साथ ओंदा के रहनेवाले समीरन का ब्याह हुआ था. दंपती के एक बेटा व एक बेटी हैं शनिवार को जज ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया .

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