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रिक्शाचालक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

सनद रहे कि यह मामला वर्ष 2001 में बड़मुड़ी गांव में राजनीतिक रंजिश के चलते राम मंडल और उनकी पत्नी सुमित्रा मंडल पर निर्ममता से लाठी और भाले से हमला किया गया था.

आसनसोल. आसनसोल कोर्ट ने 24 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट के एडीजे स्पेशल कोर्ट के जज चिरंजीव भट्टाचार्य ने सालानपुर थाना क्षेत्र के बड़मुड़ी गांव के निवासी लक्ष्मण तांती, विजय तांती और भक्ति तांती को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी. सनद रहे कि यह मामला वर्ष 2001 में बड़मुड़ी गांव में राजनीतिक रंजिश के चलते राम मंडल और उनकी पत्नी सुमित्रा मंडल पर निर्ममता से लाठी और भाले से हमला किया गया था. इस हमले में राम मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं. लेकिन बाद में ठीक हो गयी. राम मंडल पेशे से रिक्शा चालक और उस क्षेत्र के रिक्शा चालकों की यूनियन के नेता भी थे्. इस घटना के बाद पीड़िता की बहन कुसुम मंडल ने सलानपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुये अनाथ तांती सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 307 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान वर्षों बीतते गये. जिनमें से मुख्य आरोपी अनाथ तांती सहित पांच की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है. वर्तमान में जीवित बचे तीनों आरोपी लक्ष्मण तांती, विजय तांती और भक्ति तांती जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, पर अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया. सरकारी वकील शिवनाथ राय ने बताया कि इस केस में कुल 19 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने यह कठोर फैसला सुनाया. फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका पर आस्था जतायी और कहा कि देर से ही सही लेकिन उन्हें न्याय मिला. वहीं क्षेत्र में भी इस निर्णय को लेकर चर्चा है कि न्याय की डगर भले लंबी हो, लेकिन सच के पक्ष में जीत होती है. इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कानून का पहिया भले धीरे चलता हो, पर चलता अवश्य है और अंततः दोषियों को उनके अपराध की सजा जरूर मिलती है.

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