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बीएलओ की जिम्मेदारी देने के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे 50 प्राथमिक अध्यापक

लगभग 50 प्राथमिक शिक्षकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें अवैध रूप से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है.

सोमवार को हो सकती है मामले की सुनवाई

संवाददाता, कोलकाता

लगभग 50 प्राथमिक शिक्षकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें अवैध रूप से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चुनाव आयोग उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां सौंपने की कोशिश कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि शिक्षकों को बीएलओ का कार्य केवल छुट्टियों के दौरान ही सौंपा जा सकता है. हालांकि, जो कार्यक्रम तैयार कर भेजा गया है, उससे पता चलता है कि उन्हें स्कूल के समय में भी यह कर्तव्य निभाने के लिए कहा गया है. अदालत ने प्रारंभिक तौर पर मामले को स्वीकार कर लिया है. अदालत के सूत्रों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होने की संभावना है.

इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. सीइओ ने केवल इतना कहा है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग इस संबंध में घोषणा करेगा.

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