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हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस के पहरे में खुलेगा बादुरिया स्थित एक निजी स्कूल

हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि बादुरिया स्थित निजी स्कूल अब पुलिस की सुरक्षा में खोला जायेगा.

कोलकाता. उत्तर 24 परगना जिले के बादुरिया स्थित एक निजी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि बादुरिया स्थित निजी स्कूल अब पुलिस की सुरक्षा में खोला जायेगा. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया है कि बादुरिया स्थित दफोडिल स्कूल को पुलिस सुरक्षा में खोला जाए. उन्होंने आदेश दिया है कि स्कूल खुलने के दो घंटे पहले से लेकर स्कूल बंद होने के दो घंटे बाद तक वहां पुलिस तैनात रहेगी और यह स्कूल 30 जून से खुलेगा. कथित तौर पर चार जून को स्थानीय तृणमूल नेता अब्दुल आसद और उनकी पत्नी खादीजा खातून के नेतृत्व में कुछ स्थानीय बदमाशों ने स्कूल पर हमला किया था. कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल ने स्कूल को बंद कर दिया था. मामले में दावा किया गया है कि स्कूल के लगभग 300-350 छात्रों को पास के स्कूल में जाने के लिए भी कहा गया था. याचिकाकर्ता का दावा है कि तब से लेकर अब तक पुलिस के आला अधिकारियों से बार-बार अनुरोध के बावजूद स्कूल नहीं खोला जा सका है. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रूख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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