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प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अभिजीत गांगुली से भी होनी चाहिए पूछताछ

मामले की सुनवाई के दौरान पर्षद के वकील किशोर दत्ता ने किया आवेदन

मामले की सुनवाई के दौरान पर्षद के वकील किशोर दत्ता ने किया आवेदन 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द होने का मामला कोलकाता. पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने के मामले में गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश ऋतब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ पर मामले की सुनवाई के दौरान पर्षद के अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि इस मामले में पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली से भी पूछताछ होनी चाहिए. उन्होंने अदालत में कहा कि पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने क्यों जेल से मानिक भट्टाचार्य को तलब किया था, इसका पता लगाना जरूरी है. इस पर खंडपीठ ने कहा कि हो सकता है कि उस समय कोई बात हुई होगी, जिसके लिए तत्कालीन न्यायाधीश ने मानिक भट्टाचार्य को तलब किया था. किशोर दत्ता ने आगे दावा किया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की धांधली नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चलायी गयी, ऐसे में हमें तत्कालीन न्यायाधीश से भी पूछताछ करने की अनुमति देनी चाहिए. पर्षद की ओर से राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि नियमों का पालन न करना भ्रष्टाचार नहीं है. उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता. दत्ता के अनुसार, भ्रष्टाचार साबित करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान और अवैध वित्तीय लेनदेन का सबूत होना चाहिए. साथ ही यह भी साबित करना होगा कि नौकरी देने के लिए रिश्वत ली गयी थी. गौरतलब है कि 13 और 16 जून को भी मामले की सुनवाई होगी.

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