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कोर्ट ने मेडिकल छात्र को दी परीक्षा में बैठने की अनुमति

एक मेडिकल छात्र के खिलाफ राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में किसी और के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी के रूप में बैठने के आरोपों की जांच चल रही है. इस बीच, रायगंज मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपी तीसरे वर्ष के मेडिकल छात्र सुमित मंडलिया को निलंबित कर दिया. कॉलेज ने उसके दूसरे वर्ष की पूरक परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ मेडिकल छात्र ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजा बसु चौधरी ने उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी.

कोलकाता.

एक मेडिकल छात्र के खिलाफ राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में किसी और के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी के रूप में बैठने के आरोपों की जांच चल रही है. इस बीच, रायगंज मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपी तीसरे वर्ष के मेडिकल छात्र सुमित मंडलिया को निलंबित कर दिया. कॉलेज ने उसके दूसरे वर्ष की पूरक परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ मेडिकल छात्र ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजा बसु चौधरी ने उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने आदेश दिया कि मेडिकल छात्र को नौ और 10 जून को पैथोलॉजी में अतिरिक्त परीक्षा में बैठने का अस्थायी अवसर दिया जाये. साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय की अनुमति के बिना परीक्षा के परिणाम प्रकाशित नहीं किये जा सकते. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

गौरतलब है कि राजस्थान निवासी सुमित मंडलिया को मई 2024 में दिल्ली के तिलकनगर थाने ने किसी और की जगह नीट देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि, उस मामले में उसे जमानत मिल गयी थी, लेकिन उसके खिलाफ सीबीआइ जांच शुरू की गयी है. एक साल बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है.

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