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चिड़ियाघर की जमीन अवैध रूप से बेचने का आरोप, हाइकोर्ट में जनहित याचिका

अलीपुर चिड़ियाघर की जमीन बचाने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है

कोलकाता. अलीपुर चिड़ियाघर की जमीन बचाने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अलीपुर चिड़ियाघर के पास की 250 कट्ठा जमीन अवैध रूप से बेचने का प्रयास कर रही है. इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार ने जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि उक्त जमीन पर पशु अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनाये जाने थे, लेकिन अब इसे एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बेचा जा रहा है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश साैमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका स्वीकार ली है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार ने पहले अलीपुर जेल की जमीन बेची, फिर ट्राम डिपो की जमीन बेची और अब चिड़ियाघर के पास की 250 कट्ठा जमीन बेचकर शॉपिंग मॉल बनाने की साजिश हो रही है.

हम ऐसा नहीं होने देंगे. इस 250 कट्ठे की जमीन को 1000 करोड़ रुपये में बेचने की योजना है.

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने 254 कट्ठा (4.2 एकड़) की इस प्राइम लोकेशन वाली जमीन को बेचने का फैसला लिया था. यह जमीन 12 साल पहले वन विभाग को आवंटित की गयी थी, ताकि वहां एक आधुनिक क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सके. लेकिन अब इस जमीन पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बतायी जा रही है.

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