संवाददाता, कोलकाता
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर रिपोर्ट मांगी है. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बुधवार को पूर्व मेदिनीपुर पंचायत कार्यालय को आरोपों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्ति संबंधी परीक्षा की ओएमआर शीट कहां रखी गयी थी, इसका भी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा. इसके अलावा, यदि सचिव पद पर नियुक्ति के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हुए थे, तो उसकी तिथि भी बतायी जाये. साथ ही, उस पद पर नियुक्ति किस आधार पर की गयी थी, इसका भी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा. मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी. ज्ञात हो कि 2018 में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था. बुधवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच पर मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2018 में पूर्व मेदिनीपुर में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन बिना परिणाम घोषित किए ही नियुक्ति कर दी गयी. सिर्फ यहीं उस वर्ष हुई परीक्षा की ओएमआर शीट भी नहीं मिल रही है. याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत ओएमआर शीट देने का आवेदन किया था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रूख किया है.
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