कोलकाता.
आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सीबीआइ ने अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. सोमवार को सियालदह अदालत के एसीजेएम न्यायाधीश अरिजीत मंडल की पीठ को यह रिपोर्ट सौंपी गयी. इस अवसर पर सीबीआइ के वकील पार्थ सारथी दत्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच अभी जारी है. उन्होंने जानकारी दी कि इससे पहले 24 लोगों की गवाही ली गयी थी और इस बार 12 और लोगों ने गवाही दी है. इसके अतिरिक्त, घटना के 200 फोटो और वीडियो एकत्र किये गये हैं. साथ ही कुल 32 सीसीटीवी फुटेज भी जुटाये गये हैं. सीबीआइ को इस घटना के संबंध में 100 शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं और जांच अभी भी जारी है. आज पीड़िता के माता-पिता सियालदह अदालत में उपस्थित थे. इस बीच, पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमर्त्य दे और राजदीप हलदर ने सीजेएम न्यायाधीश को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा. जब न्यायाधीश ने लिफाफे के अंदर की जानकारी मांगी, तो वकील अमर्त्य दे ने बताया कि उन्होंने एक सारांश प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोप पत्र के बाद उठाये गये कई प्रश्न और उनके उत्तर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसमें तीन चरण हैं: घटना से तुरंत पहले की अवधि, घटना के दौरान की अवधि और घटना के बाद की अवधि, जिसे सीबीआइ नहीं दिखा सकी है. उन्होंने घटना के दिन से संबंधित कुछ व्हाट्सएप संदेशों और डीएनए से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया. सीबीआइ की तरफ से अदालत को आगामी 10 जून को अपनी अगली स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जानकारी दी गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है