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नियुक्ति भ्रष्टाचार : पार्थ को फिर जमानत नहीं

राज्य के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला नहीं हो पाया.

संवाददाता, कोलकाता

राज्य के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला नहीं हो पाया. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध करते एक बार फिर अदालत को विस्तार से घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी. सीबीआइ के अधिवक्ता ने इस बात जोर दिया कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपियों में से एक पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए.

मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में अदालत के समक्ष लिखित रूप से पार्थ चटर्जी की जमानत का विरोध किया. इसके बाद पार्थ चटर्जी के वकील ने सीबीआइ के सवालों का जवाब देने के लिए अदालत से और समय देने की मांग की. हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने पार्थ चटर्जी के अधिवक्ता के आवेदन को मंजूर कर लिया. मामले की अगली सुनवाई अब दो जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई 2022 को नाकतला स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में हैं.

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