कोलकाता. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है. अभी तक हर कॉलेज अपने हिसाब से स्थायी स्टाफ की नियुक्ति करते थे. लेकिन अब राज्य सरकार पूरे प्रदेश में केंद्रीयकृत नियुक्ति प्रक्रिया लागू करने जा रही है. यह नियुक्ति कॉलेज सर्विस कमीशन (कॉलेज सेवा आयोग) के जरिये होगी. बताया गया है कि नियुक्ति नियमों का मसौदा कानूनी जांच के लिए विधि विभाग को पहले ही भेजा जा चुका है. इस संबंध में विधानसभा में 2022 में विधेयक पारित किया गया था. कानून भी बना था. लेकिन कई प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह लागू नहीं हो पाया. आखिरकार लंबे इंतजार के बाद विभाग नियुक्ति नियमों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. विधि विभाग से मंजूरी मिलते ही यह वित्त विभाग के पास जायेगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति नियमों को अनुमोदन के लिए वापस उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जायेगा. यहां से हरी झंडी मिलने पर नियुक्ति आदेश कॉलेज सर्विस कमीशन को भेजा जायेगा. इस नयी व्यवस्था में कॉलेज अब खुद स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे, बल्कि कॉलेज सर्विस कमीशन की निगरानी में केंद्रीय भर्ती की जायेगी. प्रत्येक कॉलेज में रिक्तियों की संख्या के आधार पर आयोग की सूची तैयार कर नियुक्ति अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी. माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.
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