प्रतिनिधि, बैरकपुर.
टीटागढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर चार बांस बागान के एसएस पथ स्थित एक इमारत में हुए जोरदार विस्फोट के मामले में गिरफ्तार तृणमूल पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल को शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गयी. आरोपी की ओर से कोर्ट में उसके किसी परिजन के बीमार होने का हवाला देकर जमानत की अपील की गयी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
यह घटना बीते 19 मई को हुई थी, जब उक्त इमारत के एक फ्लैट में जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके से फ्लैट की दीवारें, ग्रिल, दरवाजे और स्लैब टूटकर पास की झोपड़ियों पर गिरे थे, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गये थे. हालांकि, इस दौरान लोग बाल-बाल बच गये, लेकिन तीन झोपड़ियों के लोग जख्मी हुए थे. घटना के बाद बिल्डिंग के प्रमोटर ने स्थानीय तृणमूल पार्षद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान पर आरोप लगाया था कि पार्षद ने उक्त फ्लैट पर कब्जा कर रखा था और उसे चुनाव में इस्तेमाल कर रहे थे. प्रमोटर का यह भी आरोप था कि पार्षद फ्लैट खाली नहीं कर रहे थे. हालांकि पार्षद ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तृणमूल पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में बाकी दो आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.
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