संवाददाता, कोलकाता
आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाइकोर्ट से घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी है. इस पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने पीड़िता के परिजनों को इस संबंध में लिखित आवेदन दाखिल करने को कहा है. पीड़िता के परिवार ने सोमवार को अदालत का रुख किया था. उन्होंने मांग की थी कि उन्हें अस्पताल में उस स्थान को देखने की अनुमति दी जाये, जहां उनकी बेटी की हत्या की गयी थी. अदालत में वकील के जरिये पेश होकर परिजनों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी पर किस परिस्थिति में हमला हुआ.
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