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हाइकोर्ट ने ला मार्टिनियर स्कूल प्रबंधन को केएमसी में दस्तावेज जमा करने का दिया निर्देश

ला मार्टिनियर स्कूल की बिल्डिंग के विस्तार और जीर्णोद्धार के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज दो सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है

ला मार्टिनियर स्कूल बिल्डिंग के जीर्णोद्धार व विस्तार का मामला

10 वर्ष पहले स्कूल ने जीर्णोद्धार के लिए किया था आवेदन

संवाददाता, कोलकाता.

महानगर के प्रतिष्ठित ला मार्टिनियर स्कूल की बिल्डिंग के विस्तार और जीर्णोद्धार के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज दो सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ला मार्टिनियर से आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद केएमसी अगले 10 सप्ताह में दस्तावेजों की जांच कर स्कूल भवन के विस्तार व जीर्णोद्धार की मंजूरी देने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा. गौरतलब है कि इससे पहले हाइकोर्ट ने केएमसी से पूछा था कि स्कूल प्रबंधन को लगभग 10 साल पहले आवेदन करने के बावजूद अब तक अनुमति क्यों नहीं दी गयी है. स्कूल प्रबंधन के वकील ने कोर्ट को बताया था कि बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए 2015 में केएमसी के समक्ष आवेदन किया गया था. इसके बाद कोलकाता के मेयर और हेरिटेज कमेटी को भी आवेदन किये गये. 2017 में हेरिटेज कमेटी ने जीर्णोद्धार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया था, लेकिन नगर निगम ने इसकी मंजूरी नहीं दी. अब हाइकोर्ट ने मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय कर दी है.

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