अपनी आंखों के सामने ही बेटी के साथ जघन्य हरकत देख थाने पहुंच गयी थी पीड़िता की मां
आरोपी के लिए शनिवार को सजा का ऐलान करेगी अदालत
कोलकाता. किशोरी के साथ निर्मम अत्याचार एवं दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सौतेले पिता को अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी ठहराया है. घटना मध्य कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थानाक्षेत्र में दिसंबर 2021 के मध्य में फुटपाथ पर हुई थी. शुक्रवार को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सौतेले पिता को दोषी पाया. सरकारी वकील अमलेंदु चक्रवर्ती ने बताया कि दोषी करार व्यक्ति की शादी फुटपाथ निवासी एक महिला के साथ हुई थी. महिला का अपने पहले पति से एक बच्ची भी थी.
आरोप है कि महिला के साथ शादी के बाद से ही दोषी व्यक्ति नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और क्रूरतापूर्वक यौन उत्पीड़न करने लगा. बाध्य होकर महिला ने हेयर स्ट्रीट थाने में अपने पति के खिलाफ इसकी लिखित शिकायत दर्ज करायी. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर बच्ची के सौतेले पिता के खिलाफ पॉक्सो की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत में हेयर स्ट्रीट थाने में उस समय कार्यरत महिला पुलिस जांच अधिकारी तनुश्री मजूमदार ने तय समय में चार्जशीट दाखिल की. जिसके बाद कुल सात लोगों ने इस मामले में गवाही दी. शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पिता को इस मामले में दोषी पाया. सरकारी वकील ने बताया कि अदालत शनिवार को इस मामले में दोषी करार दिये गये व्यक्ति के लिए सजा का ऐलान करेगी.
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