कोलकाता. जलपाईगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में 180 लाख रुपये के वित्तीय गबन के मामले की कलकत्ता हाइकोर्ट ने अब सीबीआइ जांच की चेतावनी दी है. गुरुवार को जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच करने के लिए कहने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. अगर बाद में पाया गया कि जांच निष्पक्ष नहीं है या जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है तो अदालत घटना की सीबीआइ जांच का आदेश देगी. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी और उस दिन राज्य को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करनी होगी. आरोप लगाया गया कि जलपाईगुड़ी स्थित फार्मेसी संस्थान में लंबे समय से ऑडिट नहीं हुआ. शिकायतकर्ता सिमंत भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन इस संस्था का अंतिम ऑडिट 1989 में हुआ था और उसके बाद 2017 में ऑडिट हुआ. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान में 180.3 लाख रुपए के गबन का उल्लेख है. इस मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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