कोलकाता. राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनायी है. बुधवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र काफी कम थी और वह दोषी की बेटी की उम्र की थी, इसलिए यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है. अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी हरिपद राय को मौत की सजा सुनायी. जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश रिंटू सूर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. अभियोजन पक्ष के वकील देबाशीष दत्ता ने कहा कि 11 वर्षीय लड़की को 29 सितंबर, 2023 को दुष्कर्म और हत्या करने से पहले दोषी ने उसके घर के सामने से अगवा किया था. वकील ने कहा कि चूंकि उस दिन पंचायत बोर्ड का गठन किया जा रहा था, इसलिए पीड़िता के पिता और चाचा समेत ज्यादातर ग्रामीण वहां गये थे. उनके लौटने के बाद, लड़की की मां ने उन्हें बताया कि वह दोपहर दो बजे से लापता थी, और जब काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली, तो इसके बाद चाचा ने जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी. लड़की का शव कुछ दिनों बाद एक स्थानीय नदी के पास एक बोरे में मिला. श्री दत्ता ने कहा कि शव के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और गला घोंट कर उसकी हत्या की गयी थी. अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर पर गयी थी और उसके बाद से ही लापता हो गयी थी. पुलिस ने जब आरोपी के घर की तलाशी ली, तो उसे अहम सबूत मिले थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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