संवाददाता, कोलकाता
विधानसभा व लोकसभा चुनाव में लाइव स्ट्रीमिंग में भ्रष्टाचार के आरोप में बंगाल की एक वेब कास्टिंग कंपनी पर चुनाव आयोग ने 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. निर्वाचन आयोग का पहले दिन से ही जो निर्देश था, उसका 2016 के विधानसभा चुनाव से ही पालन नहीं किया गया है. केंद्र सरकार के सूचना व तकनीक मंत्रालय का जो निर्देशिका है, उसे देखते हुए 2016 से वेब कास्टिंग का काम नहीं करने का आरोप राज्य के मुख्य चुनाव कार्यालय की ओर से लगाया गया है.
सूत्रों के मुताबिक 2021 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की जिस कंपनी फो डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला था, उसने कई जगह अनुबंध का उल्लंघन किया है. आरोप है कि वेब कास्टिंग में कई जगह एक ही तस्वीर बार-बार दिखायी गयी है. कई जगह सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस कारण ही 2024 के लोगसभा चुनाव के लिए कंपनी को ठेका दिया गया था, वहीं से लगभग 150 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना काट लिया गया है. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में हर बार चुनाव के समय वेब कास्टिंग कैसे होगा, इसे तय करने के लिए एक कमेटी भी है.
कमेटी ही फैसला लेकर आयोग को इसकी जानकारी देती है. कमेटी में राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारी से लेकर एनआइएस अधिकारी, राज्य के सूचना व तकनीक विभाग के अधिकारी सहित अन्य होते हैं. अनुबंध का उल्लंघन करने के बाद भी एक कंपनी को बार-बार ठेका मिलता रहा है.
इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक 2016 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक उक्त कंपनी को काम दिया जाता रहा है. टेंडर में जारी शर्तों को पूरा नहीं करने के बावजूद उक्त कंपनी को ठेका मिलता रहा है. इस आरोप को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं. पिछले कई चुनावों में भाजपा वेब कास्टिंग को केंद्र कर शिकायत करती रही है.
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