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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को फिर लिखा पत्र, निगम में प्रशासक नियुक्ति की फिर मांगी जानकारी, कहा- मुख्यमंत्री की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण

पश्चिम बंगाल (West Bengal ) राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) को फिर पत्र लिखकर कोलकाता नगर निगम में प्रशासक नियुक्ति की जानकारी मांगी है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इसके पहले भी पत्र लिखकर निगम प्रशासक की नियुक्ति की जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक ना तो मुख्य सचिव और ना ही मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के पत्र का जवाब दिया गया है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल (West Bengal ) राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) को फिर पत्र लिखकर कोलकाता नगर निगम में प्रशासक नियुक्ति की जानकारी मांगी है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इसके पहले भी पत्र लिखकर निगम प्रशासक की नियुक्ति की जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक ना तो मुख्य सचिव और ना ही मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के पत्र का जवाब दिया गया है.

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राज्यपाल श्री धनखड़ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा : 6 मई 2020 को पत्र देकर मैं जानना चाहा था कि मैंने 6 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें कुछ जानकारी मांगी गयी थी और चूंकि उन्होंने मुझे नहीं दिया था. मैंने आपको 7 मई को लिखा था और मैं अभी भी उस जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं. उन्होंने लिखा : 6 मई को कोलकाता नगर पालिका की अधिसूचना के बारे में विपक्ष सहित विभिन्न दलों की याचिकाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए हमें आपसे वह जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं जानना था.

उन्होंने लिखा : केएमसी की अधिसूचना के बारे में सरकार द्वारा मांगी गयी जानकारी वर्तमान में सरकार के पास है. जैसा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संविधान का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं राज्यपाल के रूप में इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हूं. केएमसी की अधिसूचना के संबंध में मांगी गयी जानकारी अनुच्छेद 167 के तहत मांगी गयी है, क्योंकि इसमें संविधान के भाग XI A सहित स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में दूरगामी जटिलताओं की संभावना है.

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उन्होंने लिखा : अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल के लिए अपने कर्तव्य पर आपकी निरंतर चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुच्छेद 164 की शपथ के विपरीत है और संविधान के सार और भावना के खिलाफ भी है, जो निश्चित रूप से अनुचित है. मैं आपको अनुच्छेद 167 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दृढ़ता से आग्रह करता हूं, जो है : राज्यपाल, आदि को जानकारी प्रदान करना प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के दायित्व हैं. यदि राज्यपाल आवश्यक समझे, तो उस मामले को विचार के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना, जो किसी विशेष मंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन जिसे मंत्रिमंडल द्वारा नहीं माना गया है. उन्होंने लिखा : मुझे यकीन है कि आप ऊपर वर्णित घटनाओं के अर्थ को महसूस करेंगे और बिना किसी देरी के उचित संवैधानिक कार्रवाई करेंगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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