कोलकाता. वर्ष 2016 के स्कूल सेवा आयोग की नौकरी गंवानेवाले ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मियों को भत्ता देने को लेकर दायर नये मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट में पूरी हो गयी. शुक्रवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्मियों की नौकरी खत्म हुई है. उक्त निर्देश को अमान्य किया जा रहा है. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने मामले की स्वीकार्यता पर ही सवाल उठाया. अधिवक्ता ने कहा कि भत्ता देने के फैसले से याचिकाकर्ता का क्या स्वार्थ जुड़ा है. वे क्यों फैसले को चुनौती दे रहे हैं. इस पर फिरदौस ने कहा कि जो लोग सरकार को कर चुकाते हैं, ऐसे सभी लोग भत्ता देने को चुनौती दे सकते हैं. जनता जो रुपये कर के रूप में दे रही है, उसे कहां खर्च किया जा रहा है, यह जानने का अधिकार करदाताओं को है. इसके पहले भी भत्ता देने को लेकर दायर मामले का भी न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा है.
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