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हाइकोर्ट ने पूछा- डब्ल्यूबीजेइइ का परिणाम कब जारी होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओबीसी आरक्षण मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने डब्ल्यूबीजेइइ बोर्ड से सात अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

संवाददाता, कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओबीसी आरक्षण मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसे देखते हुए परीक्षार्थियों ने राज्य की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी मांग है कि परिणाम जल्द से जल्द जारी किये जायें.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि देश के अन्य राज्यों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिये हैं. लेकिन ओबीसी आरक्षण मामले के कारण बंगाल में यह अभी भी लंबित है. इसके कारण बंगाल के छात्र पिछड़ रहे हैं. मंगलवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुजय पाल की अगुवाई वाली खंडपीठ में तत्काल आधार पर एक मामला दायर किया गया. खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है. बाद में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड से पूछा कि डब्ल्यूबीजेइइ के परिणाम कब घोषित होंगे? इस संबंध में खंडपीठ ने सात अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार व राज्य संयुक्त प्रवेश बोर्ड से रिपोर्ट मांगी गयी है. गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में हाइकोर्ट के फैसले को ‘त्रुटिपूर्ण’ करार दिया था. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एक नयी पीठ के गठन का भी आदेश दिया है. जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संयुक्त परीक्षार्थियों के लिए आशा की किरण बन सकता है. गौरतलब है कि डब्ल्यूबीजेइइ के जरिये पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेजों में दाखिला मिलता है.

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