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हाइकोर्ट ने 1055 पेड़ों की कटाई और नीलामी पर लगायी रोक

इस मामले में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सोमवार को आदेश दिया कि किस आधार पर ग्राम पंचायत प्रधान ने पेड़ों की नीलामी का फैसला किया है,

बांकुड़ा के सिहर ग्राम पंचायत क्षेत्र का मामला कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने 1,055 पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है. पेड़ों की कटाई का विरोध करेते हुए दो स्थानीय निवासियों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया था कि बांकुड़ा के सिहर ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमों का पालन किये बिना पेड़ों की कटाई के लिए नीलामी की गयी. इस मामले में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सोमवार को आदेश दिया कि किस आधार पर ग्राम पंचायत प्रधान ने पेड़ों की नीलामी का फैसला किया है, इसे लेकर प्रभागीय वन विभाग अधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी. इसके साथ ही न्यायाधीश ने कोतुलपुर पुलिस स्टेशन के ओसी से कहा है कि वह अदालत के इस आदेश के बारे में पंचायत प्रमुख को अवगत करायेंगे. आवेदकों की ओर से वकील ने अदालत से शिकायत की कि नीलामी नोटिस 25 फरवरी को जारी किया गया था, जिसकी नीलामी प्रक्रिया सोमवार को होने वाली है. नीलामी की कीमत 16 लाख रुपये निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पंचायत प्रधान को इस तरह से नीलामी करने का अधिकार नहीं है. राज्य सरकार ने बताया कि कोतुलपुर के बीडीओ, बांकुड़ा के उप-जिला मजिस्ट्रेट और प्रभागीय वन विभाग अधिकारी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने पेड़ों की कटाई और नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया.

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