कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण दिशा-निर्देशों के खिलाफ तीन मेडिकल कॉलेजों के तीन चिकित्सकों अनिकेत महतो, देबाशीष हलदर और असफाकुल्ला नैया ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में तीनों डॉक्टरों ने राज्य पर अस्पष्टता का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. हालांकि, हाइकोर्ट ने फिलहाल उस मामले में किसी प्रकार का स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के दिन राज्य सरकार को तीनों चिकित्सकों के स्थानांतरण और नियुक्ति से जुड़ी सारी जानकारी अदालत में जमा करने का आदेश दिया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि इन डॉक्टरों को तीन साल के बांड पर सीनियर रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है.
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