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हाइकोर्ट ने ””स्ट्रेंजर”” शब्द पर राज्य से मांगा स्पष्टीकरण

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश की अनुमति के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है.

संवाददाता, कोलकाता

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश की अनुमति के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. गुरुवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के वकील जयदीप कर ने कहा कि राज्य पुलिस को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति दी है और उनकी पहुंच हर कोने तक है, उन्हें ””स्ट्रेंजर”” नहीं कहा जा रहा है. लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान गर्मी की तपिश व बारिश में भीगते हुए गेट के बाहर खड़े रहते हैं. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि विधानसभा के नियम 352 और 360 के तहत स्पीकर को कुछ मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन ””स्ट्रेंजर”” शब्द को लेकर अभी भी संशय है. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पूछा कि ””स्ट्रेंजर”” शब्द क्या है. क्या इसे परिभाषित किया गया है? जयदीप कर ने कहा : नहीं, इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है.

हालांकि, नियम 361 के पैरा 3(इ) में कुछ स्पष्टीकरण है. मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत से अपनी बात रखने के लिए समय देने की मांग की. मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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