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जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के छात्र संघ ने पूर्व छात्रों को आमंत्रित करने पर पाबंदी लगायी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच महीने पहले कॉलेज परिसर में पूर्व छात्रों की स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की घटना से सबक लेते हुए लिया निर्णय

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच महीने पहले कॉलेज परिसर में पूर्व छात्रों की स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था. कस्बा की घटना के बाद इस बार दक्षिण कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज के छात्र संघ ने अपने संस्थान के किसी भी समारोह में पूर्व छात्रों को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध जारी किया है.

छात्र संघ के निर्देश में कहा गया है कि कॉलेज छोड़ने (पास आउट) के बाद पांच साल तक किसी भी पूर्व छात्र को कॉलेज के किसी भी समारोह में आमंत्रित या शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी. उल्लेखनयी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लॉ कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं. छात्र संघ द्वारा जारी अधिसूचना में उस मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है. हालांकि, छात्र संघ ने कहा है कि पांच साल के भीतर पास आउट होने वाले छात्रों को सरस्वती पूजा, पूर्व छात्र फुटबॉल या क्रिकेट मैच जैसे कुछ अवसरों के लिए परिसर में प्रवेश करने से छूट दी जायेगी. इसी तरह, किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि की मिसाल कायम करने वाले पूर्व छात्रों को भी पांच साल से अधिक समय तक परिसर में प्रवेश करने से छूट दी जायेगी लेकिन इसके अलावा उनको शामिल नहीं किया जायेगा. कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा और सत्तारूढ़ दल के एक ताकतवर छात्र नेता पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद राज्य भर के कॉलेजों में ””””प्रभावशाली”””” पूर्व छात्रों को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. इस माहौल में जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के छात्र संघ के इस निर्देश को कई लोग ””””महत्वपूर्ण”””” मान रहे हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले फरवरी में सरस्वती पूजा के दौरान बाहरी लोगों को लेकर मची अफरातफरी के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज के पूर्व छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था.

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