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जेयू : दाखिले में कोई ओबीसी कोटा नहीं रहेगा

मई, 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद बंगाल में सभी नये ओबीसी वर्गीकरण को रद्द कर दिया था.

कोलकाता. जादवपुर विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले का हवाला देते हुए इस वर्ष दाखिला के लिए ओबीसी कोटा नहीं रखने निर्णय लिया है. मई, 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद बंगाल में सभी नये ओबीसी वर्गीकरण को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारियों ने “संवैधानिक मानदंडों के विचलन में सुरक्षात्मक भेदभाव का अभ्यास किया है. सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है.”” 2024 में जेयू ने ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत भर्ती होनेवाले उम्मीदवारों को एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि अगर भविष्य में उनके ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो गये तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा. विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है लेकिन उसे कोई सुझाव नहीं मिला है. हाल ही में पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया गया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. जेयू के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि हमने कानूनी सलाह के बाद यह निर्णय लिया है. इस बीच हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बताया गया कि कई विश्वविद्यालय अभी भी ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के लिए आरक्षण कोटा का पालन कर रहे हैं, जो मई 2024 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें जेयू का उदाहरण दिया गया.

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सलाह मांगी थी, लेकिन उसे भी अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है. इस विषय में सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल फादर डोमिनिक सैवियो ने कहा कि हमारे यहां शुरू से ही या स्वायत्तता मिलने के समय से ही एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्र आते रहे हैं.

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