संवाददाता, कोलकाता
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्थ चटर्जी की जमानत के मामले से खुद को अलग कर लिया है. राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी फिलहाल नियुक्ति भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में हैं. हालांकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (इडी) मामले में जमानत मिल गयी थी, लेकिन सीबीआइ मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है.
पार्थ ने उस मामले में जमानत याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यह मामला न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ के सामने आया.
न्यायमूर्ति बागची ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को उस मामले से अलग कर लिया. मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है. प्रधान न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए एक नयी पीठ का गठन करेंगे. पार्थ की जमानत के मामले की सुनवाई उसी पीठ में होगी.
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