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शुभेंदु को महेशतला जाने की हाइकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

कलकत्ता हाइकोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को दक्षिण 24 परगना के महेशतला में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की सशर्त अनुमति दे दी है. पिछले सप्ताह महेशतला में दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें कई घरों, दुकानों और धार्मिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा था.

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को दक्षिण 24 परगना के महेशतला में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की सशर्त अनुमति दे दी है. पिछले सप्ताह महेशतला में दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें कई घरों, दुकानों और धार्मिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा था. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने सोमवार को शुभेंदु अधिकारी के साथ दो अन्य भाजपा नेताओं को भी महेशतला जाने की इजाजत दी. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शुभेंदु अधिकारी वहां न तो कोई रैली करेंगे और न ही कोई भड़काऊ या विवादित बयान देंगे.

गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने महेशतला के रवींद्रनगर थाना क्षेत्र के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहले पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया था. सोमवार को सुनवाई के दौरान, अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि इलाके में लागू निषेधाज्ञा सोमवार को ही समाप्त हो रही है, इसलिए उनके मुवक्किल को दौरे की अनुमति मिलनी चाहिए.

न्यायाधीश ने इस तर्क से सहमति जतायी और राज्य सरकार से पूछा कि यदि निषेधाज्ञा हट चुकी है, तो विपक्ष के नेता के दौरे पर आपत्ति क्यों है. न्यायाधीश ने सवाल किया कि यदि नेता प्रतिपक्ष को ही वहां जाने में दिक्कत है, तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी को दौरे की अनुमति प्रदान कर दी.

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