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मुख्य सचिव व वित्त सचिव को भेजा गया कानूनी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 जून तक राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 फीसदी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 जून तक राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 फीसदी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. शुक्रवार को भुगतान का अंतिम दिन था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गयी. ऐसे में कंफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज यूनियन ने राज्य के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है. संगठन ने वकील फिरदौस शमीम के माध्यम से तत्काल आदेश का पालन करने की मांग की है. यदि कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट में आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करायेंगे.

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