कोलकाता. सरकारी कर्मचारी परिषद के अधिवक्ता उद्यम मुखर्जी ने बकाया डीए का भुगतान नहीं किये जाने पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजा है. अधिवक्ता ने दो अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आराेप लगाते हुए अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डीए (महंगाई भत्ता) को लेकर सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का और समय मांगा है. राज्य सरकार के कर्मचारियों का बकाया डीए का 25 फीसदी भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को दी गयी छह सप्ताह की समय सीमा 27 जून को समाप्त हो गयी. इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि वह अभी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, इसलिए बकाया डीए का 25 फीसदी भुगतान करने के लिए और समय चाहिए.
इससे पहले कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज यूनियन ने भी राज्य के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को कानूनी नोटिस भेजा है.
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