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पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी समेत सात को उम्रकैद

पति की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने पत्नी, प्रेमी समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

प्रतिनिधि, हुगली.

पति की हत्या के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने पत्नी, प्रेमी समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. गुरुवार को तृतीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कौस्तुभ मुखोपाध्याय ने यह सजा सुनायी. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना 2012 की है. हुगली जिले के पोलबा थाना क्षेत्र के पाटना गांव में किसान कृष्णचंद्र माल की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी. शुरुआत में मृतक की पत्नी रीना माल ने पुलिस को बताया था कि घर में डकैत घुस आये थे, जिन्होंने उसके पति की हत्या कर दी और लूटपाट की. उसने बलात्कार का भी आरोप लगाया था. जांच में पता चला कि रीना का बोलपुर के जीको पाल नामक युवक के साथ अवैध संबंध था. उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और किराये के गुंडों को काम पर लगाया. पुलिस ने सातों को गिरफ्तार कर लिया था. सजा पाने वालों में रीना माल, जीको पाल, दीपंकर पाल, विश्वजीत चक्रवर्ती, लक्ष्मी कांत चक्रवर्ती, अभिजीत चक्रवर्ती और राजा दास शामिल हैं. सरकारी वकील विद्युत राय चौधुरी ने बताया कि इस मामले में 18 लोगों की गवाही हुई, जिनमें मृतक का बेटा भी शामिल था. वह अपनी मां के खिलाफ गवाही देनेवालों में था.

हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने कहा कि पुलिस के प्रयास से दोषियों को सजा मिली. डीएसपी (शासन व प्रशिक्षण) प्रियव्रत बक्सी ने कहा कि आरोपी झूठे आरोपों से मामले को भटकाना चाहते थे, लेकिन जांच से सच्चाई सामने आ गयी.

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