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हत्या के 10 साल पुराने मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

नदिया जिले के शांतिपुर में करीब 10 साल पहले हुए गोलीकांड के एक मामले में राणाघाट महकमा कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

राणाघाट महकमा कोर्ट ने सुनाया फैसला

शांतिपुर में गोली मार कर हत्या की घटना को दिया था अंजाम

प्रतिनिधि, कल्याणी.

नदिया जिले के शांतिपुर में करीब 10 साल पहले हुए गोलीकांड के एक मामले में राणाघाट महकमा कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषियों में नयन सरकार और उसका साथी निर्मल देबनाथ शामिल हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फरवरी 2015 में शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल के सामने स्थित एक दुकान में बैठने के दौरान दिलीप विश्वास पर नयन सरकार ने अचानक गोली चला दी थी. गोली लगने के बाद दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी थी.

28 गवाहों की गवाही पर फैसला

इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 28 गवाहों की गवाही हुई. इन्हीं गवाहों के आधार पर जज ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया. नयन सरकार को अवैध हथियार रखने और उसका इस्तेमाल करने के आरोप में सश्रम कारावास और जुर्माना भी लगाया गया.

परिवार की पीड़ा और न्याय की उम्मीद : मृतक की बहन पूर्णिमा विश्वास ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि भाई की मौत के बाद से उनकी बुजुर्ग मां और परिवार के अन्य सदस्य एक-एक कर दम तोड़ते गये. मां आरती विश्वास, जिन्होंने बेटे की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी, अब इस दुनिया में नहीं हैं.

पुलिस व न्यायालय पर बढ़ा विश्वास

सरकारी वकील अपूर्व कुमार भद्र ने कहा कि राणाघाट महकमा न्यायालय ऐसे गंभीर मामलों में प्राय: लगातार ही एक के बाद एक सख्त फैसले सुना रहा है. कोई फांसी की सजा पा रहा है, तो किसी को उम्रकैद की सजा हो रही है. वहीं, पुलिस अधीक्षक आशीष मौर्य ने कहा कि अपराध के बाद शीघ्र गिरफ्तारी, समय पर आरोप पत्र की प्रस्तुति और गवाहों को अदालत में पेश करना पुलिस की प्राथमिकता है. इस तरह के फैसलों से आम जनता में पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होगा.

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