20 मार्च को बेलगछिया भगाड़ में हुआ था धंसान
संवाददाता, हावड़ा.
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने बेलगछिया सेंट्रल डंपिंग ग्राउंड (भगाड़) में हुए धंसान को लेकर हावड़ा नगर निगम पर जुर्माना लगाया है. एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र पीठ ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) विनियमों का उल्लंघन करने पर यह फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने निगम आयुक्त वंदना पोखरियाल को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया है.
गौरतलब है कि यहां धंसान की घटना के बाद पर्यावरणविद सुभाष दत्ता ने एनजीटी में एक मामला दायर किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वहां नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय से अनियोजित तरीके से कचरा फेंका जा रहा था. कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माने की राशि निर्धारित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की राशि निर्धारित की जाये और उसी के अनुसार जुर्माना लगाया जाये.
मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को बेलगछिया भगाड़ में धंसान हुआ था. इसके बाद यहां कचरा फेंकने पर रोक लगा दी गयी. फिलहाल शहर का कचरा कोलकाता के धापा में फेंका जाता है. इस धंसान के बाद यहां हंगामा हुआ था. धंसान के कारण भगाड़ के आसपास करीब 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे. सड़कें टूट गयी थीं.
प्रशासन की ओर से वहां रह रहे लोगों को हटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन लोग वहां से जाने के तैयार नहीं हुए और वे अभी भी वहां रह रहे हैं.
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