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सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक बरकरार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन शिक्षक पदों पर अतिरिक्त (सुपरन्यूमरेरी) नियुक्तियों से संबंधित राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. मंगलवार को न्यायमूर्ति सौमेन दास और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया.

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन शिक्षक पदों पर अतिरिक्त (सुपरन्यूमरेरी) नियुक्तियों से संबंधित राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. मंगलवार को न्यायमूर्ति सौमेन दास और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया. इससे पहले न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की एकल पीठ ने सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी थी, जिससे 1200 पदों पर नियुक्तियां एक बार फिर अधर में लटक गयीं. राज्य सरकार ने एकल पीठ के इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार ने पहले न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की पीठ को बताया था कि अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसलिए इसे हटा लेना चाहिए. वहीं, वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अंतरिम स्थगन आदेश को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक जारी रखने का आदेश दिया था, जिसे अब खंडपीठ ने भी बरकरार रखा है.

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