कोलकाता. संग्रामी संयुक्त मंच के सदस्य और कुटीर उद्योग विभाग के अधिकारी सुदीप चंद का हाल ही में अलीपुरदुआर में तबादला कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुदीप चंद ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उनके वकील ने न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की खंडपीठ का ध्यान आकृष्ट किया और मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा आवेदन सीधे हाइकोर्ट में नहीं किया जा सकता और इसके लिए पहले ट्रिब्यूनल का रुख करना आवश्यक होता है. वकील ने तर्क दिया कि गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रिब्यूनल बंद है. इसी तरह, राज्य स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर देवाशीष हलदर और डॉक्टर असफाकउल्लाह ने भी तबादले और पोस्टिंग को लेकर न्यायाधीश पार्थसारथी चटर्जी की खंडपीठ में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है. दोनों डॉक्टरों के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किलों का तबादला बिना काउंसलिंग नियमों का पालन किये किया गया है. इस मामले की सुनवाई पांच जून को होने की संभावना है.
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