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मदरसा सेवा आयोग को मिली ग्रुप-डी कर्मियों की नियुक्ति की अनुमति

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 15 साल बाद मदरसा सेवा आयोग के ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 15 साल बाद मदरसा सेवा आयोग के ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है. अदालत ने आयोग को अगले 21 दिनों के भीतर परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया है. बुधवार को न्यायाधीश पार्थसारथी सेन ने फैसला सुनाया कि मदरसा सेवा आयोग नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकता है. परीक्षा के परिणाम 21 दिनों के भीतर प्रकाशित करना होगा. साथ ही नियुक्तियां भी करनी होगी. लंबे समय के बाद अदालत के फैसले से 292 शून्य पदों को भरने में गतिरोध समाप्त हो गया है. वर्ष 2010 में मदरसों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए वामपंथी शासन के दौरान एक अधिसूचना जारी की गयी थी. अगले वर्ष परीक्षा आयोजित की गयी थी. आयोग ने फिर से परीक्षा आयोजित की, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पर सवाल उठाये थे. परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई मामले दायर किये गये थे. मामलों में गतिरोध के कारण इतने लंबे समय से परिणाम प्रकाशित नहीं किया जा सका था.

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