खड़गपुर. पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी थाना के पातरंभा गांव में पुलिस और ब्लाॅक प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर एक सत्रह वर्षीय नाबालिग छात्रा के विवाह को रोकते हुए उसके परिजनों को कड़ी चेतावनी दी. मालूम हो कि नाबालिग छात्रा का विवाह झाड़ग्राम के युवक के साथ सोमवार को होना था. विवाह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी. इस बारे में पुलिस और ब्लाॅक प्रशासन को जब जानकारी मिली तो वे हरकत में आये और संयुक्त रूप से नाबालिग छात्रा के घर पहुंचे. उन्होंने नाबालिग छात्रा के परिजनों को कड़ी चेतावनी देते हुए विवाह को रद्द करने का आदेश दिया. उन्होंने छात्रा के अभिभावकों को समझाया कि जब तक छात्रा अठारह वर्ष की नहीं हो जाती, वे उसकी शादी नहीं कर सकते. नाबालिग छात्रा का विवाह करना गैरकानूनी है. पुलिस ने छात्रा के अभिभावकों से नाबालिग अवस्था में शादी न कराने लिखित संकल्प पत्र भी लिया. पुलिस का कहना है कि अगर छात्रा की जबरदस्ती शादी करायी गयी तो छात्रा के परिजनों और विवाह करनेवाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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